Tranding

Date & Time
, |

ADS 500/50

सड़क सुरक्षा–जीवन रक्षा के मंत्र को साकार करती दून पुलिस

यातायात नियमों के उल्लंघन पर BNS के तहत राज्य का पहला अभियोग दर्ज

देहरादून।
सड़क सुरक्षा को लेकर दून पुलिस ने एक ऐतिहासिक और सख्त कदम उठाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशों पर यातायात नियमों के गंभीर उल्लंघन के मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 के तहत राज्य का पहला अभियोग दर्ज किया गया है।

अब तक ऐसे मामलों में पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत चालानी कार्रवाई की जाती थी, लेकिन तेज गति, गलत दिशा और जानलेवा लापरवाही जैसे मामलों में अब सीधे आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

गलत दिशा में तेज रफ्तार बना अभियोग का कारण

दिनांक 09 जनवरी 2026 को कोतवाली डोईवाला क्षेत्र अंतर्गत चौकी गेट लालतप्पड़ के पास चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने एक वाहन टाटा टियागो (UK-14-D-0945) को रोका, जो नेपाली फार्म की ओर से अत्यंत तेज गति में गलत दिशा से लालतप्पड़ की ओर आ रहा था।

वाहन चालक की पहचान विशाल पुत्र सुखविंदर, निवासी नक्षत्र वाटिका, ज्वालापुर (हरिद्वार) के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान वह अपने कृत्य के संबंध में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका।

वाहन सीज, चालक पर BNS की धारा 281 में केस

पुलिस ने माना कि चालक का यह कृत्य न केवल स्वयं के लिए बल्कि सड़क पर चल रहे आम नागरिकों के जीवन के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता था। इसी आधार पर पुलिस ने वाहन को मौके पर ही सीज करते हुए चालक के विरुद्ध मु0अ0सं0 10/2026, धारा 281 BNS के तहत अभियोग पंजीकृत किया।

SSP दून का सख्त संदेश

एसएसपी देहरादून ने स्पष्ट किया है कि सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए तेज गति, रॉन्ग साइड ड्राइविंग और लापरवाही से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी।

दून पुलिस की नागरिकों से अपील

  • हमेशा यातायात नियमों का पालन करें और अपने वाहन को निर्धारित लेन व दिशा में ही चलाएं।
  • रॉन्ग साइड व ओवरस्पीड ड्राइविंग जानलेवा हो सकती है।
  • यातायात नियमों का पालन एक कानूनी जिम्मेदारी के साथ-साथ जिम्मेदार नागरिक होने का प्रमाण भी है।
  • आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपके परिवार की खुशियाँ हमेशा के लिए छीन सकती है।

पुलिस टीम

  • उ0नि0 विनय मित्तल, चौकी प्रभारी लालतप्पड़
  • कानि0 गोनी पुरी
  • कानि0 रविन्द्रपाल

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADS Image

Scroll to Top