Tranding

Date & Time
, |

ADS 500/50

अंकिता भंडारी केस: दिल्ली हाईकोर्ट का कांग्रेस-AAP को समन, दुष्यंत गौतम को ‘VIP’ बताने वाले कंटेंट पर लगी रोक

नई दिल्ली. अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े कथित ‘VIP’ आरोपों को लेकर दायर मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम को बड़ी राहत दी है. अदालत ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, उर्मिल सनावर समेत अन्य प्रतिवादियों को समन जारी करते हुए मामले में एड-इंटरिम राहत प्रदान की है. कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मानहानि का मामला बनता है और आरोपों का लगातार प्रसार होने से याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति हो सकती है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के संदर्भ में दुष्यंत कुमार गौतम को ‘VIP’बताने वाला कोई भी कंटेंट प्रकाशित या प्रसारित नहीं किया जाएगा. अदालत ने कांग्रेस और AAP सहित सभी प्रतिवादियों को ऐसे किसी भी प्रकार के बयान, सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो या डिजिटल सामग्री के प्रकाशन से रोक दिया है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी निर्देश
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी निर्देश दिए हैं कि वे दुष्यंत कुमार गौतम के खिलाफ कथित मानहानिकारक कंटेंट, पोस्ट और वीडियो को तत्काल हटाएं. अदालत ने कहा कि इस स्तर पर संतुलन का पलड़ा वादी यानी दुष्यंत कुमार गौतम के पक्ष में झुकता है.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADS Image

Scroll to Top