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रेस्टोरेंट में अवैध रूप से शराब पिलाने पर रेस्ट्रोरेंट संचालक 02 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार

देहरादून

*रेस्टोरेंट में अवैध रूप से शराब पिलाने पर रेस्ट्रोरेंट संचालक 02 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार*

*मौके पर शराब पी रहे 18 व्यक्तियों को लिया हिरासत में*

*रेस्ट्रोरेंट सचालकों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत किया अभियोग*

 

मा० मुख्यमंत्री उत्तराखंड के निर्देशों पर अपराधियो पर नकेल कसने हेतु संपूर्ण राज्य में चलाए जा रहे *”ऑपरेशन प्रहार”* के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी अधीनस्थ अधिकारियों को अपने अपने थाना क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनाँक 05/04/2026 को रायपुर पुलिस द्वारा औचक छापेमारी के दौरान डेटिंग प्वाइंट रेस्टोरेंट रिंग रोड में बिना लाइसेंस के अवैध रूप से शराब पिलाए जाने पर रेस्टोरेंट संचालक विजेंद्र सिंह सजवान पुत्र मेहर सिंह निवासी दून हिल कॉलोनी, रिंग रोड, थाना रायपुर, देहरादून, उम्र 47 वर्ष व किशन सिंह पुत्र मेहर सिंह निवासी दून हिल कॉलोनी, रिंग रोड, थाना रायपुर, जनपद देहरादून, उम्र 50 वर्ष को मौके से गिरफ्तार किया गया तथा मौके पर शराब का सेवन करते हुए 18 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया, जिनके विरुद्ध पुलिस एक्ट के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की गई।

रेस्टोरेंट संचालकों के विरुद्ध धारा 60/68 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। मौके से पुलिस को अवैध रूप से पिलाई जा रही शराब व बियर की बोतले बरामद हुई।

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